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हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना-2013 के तहत पीडि़ता को सौंपा चार लाख का चैक

हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना-2013 के तहत पीडि़ता को सौंपा चार लाख का चैक
त्रिभुवन वर्मा द्वारा
नारनौल 10 अक्टूबर 2018 :जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष डा. सरिता गुप्ता ने आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल की ओर से हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना-2013 के तहत एक पीडि़ता को चार लाख रुपए का चैक प्रदान किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक यादव भी मौजूद थे।
इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल के सचिव ने बताया कि जो अपराध मानव शरीर के खिलाफ  होता है और संबधिंत न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पीडि़ता मुआवजा योजना देने के लिए सिफारिश करती है तो उस केस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुआवजा निर्धारित करके पीडि़ता को मुआवजा प्रदान किया जाता है।
इसी योजना के तहत आज जिले के एक गांव की पीडि़ता को 4 लाख रुपए की राशि का चैक दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नारनौल द्वारा समय-समय पर इस योजना को आमजन तक पहुचाने के लिए शिविर लगाए जाते हैं।
हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना-2013 पर कैंप 15 से 29:
हरियाणा पीडि़त मुआवजा योजना-2013 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 15 से 29 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न गांवों में कैंप लगाए जाएंगे।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव ने बताया कि 15 अक्टूबर को गांव बसीरपुर, 16 को पीजी कालेज नारनौल, 20 को नांगल दुर्गू, 21 को राजकीय कालेज नांगल चौधरी, 23 को टहला, 26 को राजकीय कालेज अटेली तथा 29 को गांव कांटी में जागरूकता कैंप लगेगा। इस कैंप में सायं 3 बजे पैनल एडवोकेट गिरी बाला यादव नागरिकों को इस योजना की जानकारी देंगी।

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S.K. Vyas