त्रिभुवन वर्मा द्वारा
नारनौल 17 नवम्बर 2018
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव दिशा निर्देशानुसार आज गांव बेरुंडला में मोबाइल वैन कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया। कैंप में मुख्य वक्ता के रूप में अधिवक्ता सत्येंद्र यादव ने शिरकत की।
उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कन्या भू्रण हत्या करना व करवाना कानूनी अपराध है। बाल विवाह रोकने के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमे देश को आगे बढ़ाना है तो कन्या भू्रण हत्या रोकनी होगी।
उन्होंने लोगो से आह्वान किया कि वह अपने गांव में बाल विवाह नहीं होने देंगे। इस मौके पर कानूनी स्वयंसेवक संजय कुमार ने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर 01282 250322 पर किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक फन करके कानूनी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजी गई कानूनी जागरूकता पुस्तकें व पम्पलेट लोगों को निशुल्क वित्तरण किए। इस अवसर पर गांव के सरपंच व गांव के लोग उपस्थित थे।